Love-Jihad के खिलाफ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बनाया सख्त कानून, अपराधी को मिलेगी ऐसी खौफ़नाक सज़ा

इस्लाम की आड़ में मजहबी कट्टरपंथी लव जिहाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. इन दिनों लव जिहाद के केस में खासा इजाफा देखा जा रहा है. जिसे लेकर पहले तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फुल एक्शन मूड में दिखी और अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी कमर कस लिया है.

प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज एक विशेष बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 पास किया.

इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा. 28 दिसंबर से एमपी में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है. लव जिहाद केस में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि एक लाख जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है. इस अधिनियम के तहत दर्ज मामले गैर-जमानती होंगे. इस अधिनियम के अस्तित्व में आते ही ‘मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्रया अधिनियम 1968’ निरसित हो जाएगा.

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