Supreme Court ने RBI के लिए जारी किया सख्त आदेश, 6 महीने के भीतर बनाए जाए नए बैंक लॉकर नियम

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) से बैंकों में लॉकर फैसिलिटी मैनेजमेंट (Locker Facility Management) को लेकर 6 महीने के भीतर रेगुलेशंस बनाने को कहा है. कोर्ट ने साफ कहा कि बैंक बैंक लॉकर सेवा को लेकर अपने ग्राहकों से मुंह नहीं मोड़ सकते.

न्यायाधीश एमएम शांतनगौडर और न्यायाधीश विनीत सरन की पीठ ने कहा कि वैश्वीकरण के साथ बैंक संस्थानों ने आम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है. इसका कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन का कई गुना बढ़ना है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग घरों पर तरल संपत्ति (नकदी, गहने आदि) रखने से हिचक रहे हैं, क्योंकि हम धीरे-धीरे नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं.

पीठ ने कहा, ”इसके मद्देनजर हम आरबीआई को इस आदेश के छह महीने में इस संदर्भ में उपयुक्त नियम बनाने का निर्देश देते हैं.” न्यायालय का यह फैसला कोलकाता के अमिताभ दासगुप्ता की अपील पर आया है. दासगुप्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान अयोग के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कोलकाता के अमिताभ दासगुप्ता की अपील पर आया है. दासगुप्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान अयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission) के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी.

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