Love Jihad के खिलाफ CM योगी का कड़ा एक्शन, लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने पर मिलेगी ये सजा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून लाने की तैयारियों को तेज कर दी है। लव जिहाद को लेकर आज योगी कैबिनेट में प्रस्ताव पास कराया जा सकता है। यूपी लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस आदित्य नाथ मित्तल ने कहा कि लालच देकर या धोखा देकर कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध माना जाएगा। इसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान होगा।

शादी के मामलों में एक से 3 साल तक की सज़ा होगी, वहीं अगर पीड़ित माइनर/अनुसूचित जाति/जनजाति का है तो सज़ा 5 साल की होगी. इसके अलावा अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो सज़ा 10 साल की होगी.जस्टिस मित्तल ने बताया कि धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्म गुरु भी दोषी पाए जाते हैं तो वो भी सज़ा के हक़दार होंगे.

उन्होंने बताया कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को ज़िलाधिकारी को धर्म परिवर्तन के संस्कार से पहले और परिवर्तन के बाद सूचना देनी होगी. जस्टिस मित्तल ने बताया कि इसमें पीड़ित की याचिका की सुनवाई के लिए लोवर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई की जाने का प्रावधान है. इसके लिए अलग से कोई ट्राइब्यूनल नहीं बनाया जाएगा.

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