बड़ी खबर: राजस्थान के 11 इन जिला मुख्यालयों में इतने दिनों के लिए लागू हुई धारा 144, जरुर पढ़े

राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या के बीच सरकार ने 11 शहरों में धारा 144 लगाने का फैसला किया है। शनिवार को राज्य में कोरोना के 1834 नए मामले आए और 14 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए 11 जिलों में धारा 144 लगाने का फैसला किया।

कोविड-19 संक्रमण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 के तहत पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.

सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन अनिवार्य होगा.संबंधित जिले के कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे.

गहलोत ने शनिवार को राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति और उससे बचाव के उपायों पर अधिकारियों के साथ बैठक में पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है.एक सरकारी बयान के अनुसार केवल अंतिम संस्कार में 20 तथा विवाह-शादी के आयोजन में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट पूर्ववत रहेगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखण्ड अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी.

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