बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुई तारिख व राज्य में लगी आचार संहिता, जानिए क्या हैं इसके नियम?

बिहार विधानसभा चुनाव  के संभावित तारीखों पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी. चुनाव आयोग आज चुनावी तिथियों की घोषणा कर सकती है. राजधानी पटना में चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है. बैठक में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर सकती है.

इधर, बिहार विधानसभा चुनाव के तिथियों के घोषणा के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है. दरअसल, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग कुछ नियम बनाती है, इसे ही आचार संहिता कहा जाता है. लोकसभा/विधानसभा चुनाव के दौरान इसे लागू किया जाता है. वहीं इसके अनुपालन की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार, नेता और पॉलिटिकल पार्टियों की होती है. जबकि इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है.

आम लोगों के आचार संहिता के नियम

1. चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अगर किसी व्यक्ति के पास लाइसेंसी हथियार है तो उसे जमा कराना पड़ता है. नहीं तो अगर अगर हथियार के साथ पकड़े गए तो जेल भी जाना2 पड़ सकता है.

2. अवैध हथियार या अवैध तरीके से हथियार रखने वालों पर भी कार्रवाई हो सकती है.

3. सोशल मीडिया पर चुनाव संबंधित भड़काऊ पोस्ट या सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला पोस्ट करने पर भी कार्रवाई हो सकती है.

बता दें कि चुनाव के घोषणा के साथ ही लागू हुई आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लागू रहती है. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लगती है और मतगणना होने तक जारी रहती है. आचार संहिता के लागू होने के बाद यह काम नहीं किया जा सकता है-

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