सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को राखी बांधने की शर्त के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत देने के मामले में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से मदद मांगी है. मध्य प्रदेश के इस मामले में 9 महिला वकीलों ने जमानत की शर्त को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
इन वकीलों ने मध्य प्रदेश के एक मामले का हवाला दिया था, इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते समय पीड़िता के घर जाकर राखी बंधवाने के लिए कहा था. कोर्ट ने कहा था कि आरोपी पीड़िता के घर मिठाई का डिब्बा और शगुन के पैसे लेकर जाए. उससे राखी बांधने का आग्रह करे.
अपर्णा भट्ट समेत सुप्रीम कोर्ट की 9 महिला वकीलों ने इस तरह की शर्तों पर एतराज़ जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उनका कहना था कि यौन उत्पीड़न एक गंभीर मसला है. कई बार महिला रिपोर्ट करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाती. रिपोर्ट करने के बाद भी वह मानसिक कष्ट में होती है. इस तरह की अजीब शर्त पर आरोपी की रिहाई अपराध की गंभीरता को घटाने वाली है.