ब्रिटेन की अदालत ने पाकिस्तान पर लगाया जुर्माना, उच्चायोग के खातों से इतने करोड़ रुपये निकालने का दिया आदेश

Pakistan's Prime Minister Imran Khan speaks to The Associated Press, in Islamabad, Pakistan, Monday, March 16, 2020. Khan said Monday he fears the new coronavirus will devastate developing nations' economies, and warned richer economies to prepare to write off the debts of the world's poorer countries. In the interview he also called for an end to sanctions on Iran saying they were crippling the poor nation's ability to even contain the spread of the coronavirus. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms. For some it can cause more severe illness. (AP Photo/B.K. Bangash)

ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के खातों से 450 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल करने का आदेश दिया है। यह जुर्माना राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने विदेशी संपत्ति वसूली कंपनी ब्रॉडशीट एलएलसी को भुगतान नहीं किए जाने के एवज में लगाया था। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट से यह जानकारी मिली।

बैंक ने उच्चायोग को यह भी बताया कि 30 दिसंबर तक लिखित भुगतान के निर्देश न मिलने की स्थिति में अदालत के आदेश में निर्धारित भुगतान राशि को वसूल करने के लिए उच्चायोग के खातों से एकतरफा निकासी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

खबर में सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया कि एनएबी की लगभग 450 करोड़ रुपये (26,153,783.34 डॉलर) की राशि यूबीएल, लंदन के एक खाते में पड़ी थी, जो ब्रिटेन में पाकिस्तान उच्चायोग के नाम से संचालित है।

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