सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के दिशा-निर्देशों पर गौर करते हुए बुधवार को आदेश दिया कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के घर के बाहर पोस्टर और ‘साइनेज’ (निर्देशक या चेतावनी संकेतक) नहीं लगाने चाहिए।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह के पोस्टर तभी लगाए जाएं, जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी ने आदेश जारी किया हो.
शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर योग्य प्राधिकारी आपदा प्रबंधन कानून के तहत विशेष निर्देश जारी करते हैं तो इस प्रकार के पोस्टर विशेष मामलों में ही लगाए जा सकते हैं।न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के घरों के बाहर पोस्टर नहीं चिपकाने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कहा।
इसी के साथ ही देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 97.35 लाख हो गई है. यह कल के आंकड़े से करीब 21% ज्यादा है. बुधवार को 26,567 नए केस आए थे, यह 10 जुलाई के बाद से सबसे कम संख्या है. देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,78,909 पर आ गई है. वहीं पिछले 24 घंटे में करीब 36,600 लोगों ने कोरोना को मात दी है. अब तक करीब 92 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं.