चीनी सामानों और कम्पनियों का वर्चस्व तोड़ने की मुहिम में लगी मोदी सरकार ने एक और बड़ा फ़ैसला लिया है. गुरुवार को सरकार ने General Finance Rules 2017 में बदलाव करने का फ़ैसला किया है.
फ़ैसले के मुताबिक़ सरकारी ठेकों और नीलामी में उन देशों की कम्पनियों को सीधे इजाज़त नहीं दी जाएगी जिनकी ज़मीनी सीमाएं भारत से लगती हों.केंद्र ने ‘रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर’ सरकारी ठेकों से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब भारत से लैंड बॉर्डर करने वाले देशों (चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान) के बोलीदाता सरकारी ठेकों के लिए तभी बोली लगा सकते है जब वे सक्षम अथॉरिटी में रजिस्टर्ड हों।
सक्षम अथॉरिटी का गठन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ऐंड इंटर्नल ट्रेड (DPIIT) की तरफ से किया जाएगा। इसके लिए विदेश और गृह मंत्रालय से भी मंजूरी जरूरी है। सब-कॉन्ट्रैक्टिंग में भी यह नियम लागू होगा। पहले ही दिए जा चुके कॉन्ट्रैक्ट्स के मामलों में नया नियम लागू नहीं होगा।