भारत सरकार ने 43 और मोबाइल ऐप्स को बैन (China Apps Ban In India) कर दिया है। सरकार ने आईटी ऐक्ट की धारा 69-A के तहत इन ऐप्स को को ब्लॉक किया है यानी अब भारत में यूजर्स इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इससे पहले जून, जुलाई और सितंबर में भी भारत ने चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन किया था।
सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69-ए के तहत की गई कार्रवाई में जिन एप्लिकेशंस का भारत में इस्तेमाल बैन किया गया है उनमें से चीनी कंपनी अलीबाबा डॉट कॉम से भी जुड़े हैं. इस बार बैन की जद में अलीबाबा ग्रुप के कई ऐप्स भी शामिल हैं. बैन किए गए मोबाइल एप्स की लिस्ट में अली सप्लायर, अलीबाबा वर्कबेंच,आली एक्सप्रेस स्मार्ट शॉपिंग, अली पे कैशियर, लाला मूव इंडिया, स्नेक वीडियो, केमकार्ड, चाइनीज़ सजोशल, वी-डेट, वी-वर्क चाइना, मैंगो-टीवी आदि शामिल हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक 43 मोबाइल एप्स पर बैन का यह कदम भारतीय नागरिकों से जुड़ी जानकारियों की सुरक्षा और भारत के हितों की हिफाजत के लिए उठाया गया है.
भारत ने सबसे पहले जून के आखिर में टिकटॉक, हेलो समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया था। उसके बाद जुलाई के आखिर में 47 और ऐप्स के भारत में इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया। 2 सितंबर को भी सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया था।