उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने ‘विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ के मसौदे को मंजूरी दे दी। प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा।
अनिल विज ने ट्वीट कर कहा, “उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद. हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा.’
लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून को मंजूरी देते हुए योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है. जिसमें कहा गया है कि इस मामले में धर्म परिवर्तन कर शादी करने वालों को शादी से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा.
धर्म परिवर्तन कर शादी करने से पहले संबंधित जिले के डीएम से भी अनुमति लेनी होगी और अगर किसी ने धर्म छिपा कर शादी की तो उसे 10 साल की सजा होगी.