पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया है कि अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या में शामिल आतंकी उमर सईद शेख को रिहा किया जाए. कोर्ट ने सिंध सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है.
उमर शेख को मौत की सजा भी मिली थी और पिछले करीब दो दशक से वो जेल में बंद है। हालांकि, हाई कोर्ट ने मौत की सजा को भी हटा दिया था। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की आलोचना हो रही थी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।
पर्ल की हत्या में भूमिकाओं के लिए शेख को मौत की सजा जबकि तीन अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बहरहाल, न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार उमर शेख का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व करने वाले महमूद शेख ने बताया, ‘कोर्ट ने कहा कि इस केस में उमर शेख ने कोई आपराधिक काम नहीं किया।’ सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने 2-1 के बहुमत के आधार पर शेख को रिहा करने का फैसला दिया।
उमर शेख की मौत की सजा को सात साल में बदला गया और उसे 20 लाख पाकिस्तानी रुपये भी भरने को कहा गया. उमर शेख 18 साल तक जेल में रहा है और उसने अपनी सात साल की सजा भी पूरी कर ली है.