राशन कार्ड बनवाने के लिए अब आय प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है। नए आवेदन के साथ ही स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही लॉक डाउन के दौरान जिन उपभोक्ताओं को नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं, उन्हे भी आय प्रमाण पत्र देना होगा। प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को ही राशन मिले इसके लिए प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड आवेदन के लिए नया शासनादेश जारी किया है। जिसके तहत अब बिना आय प्रमाण पत्र के राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे।
कैसे कर सकते हैं अप्लाई
>> राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है. इसलिए हर राज्य में राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने की प्रॉसेस अलग-अलग है.
>> राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन ही अप्लाई किया जा सकता है तो कहीं पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है.
>> अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx को एक्सेस कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
>> इसके बाद उसमें सभी जरूरी जानकारियां भरकर अपने क्षेत्र के राशन डीलर को या खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में सौंप दें.
>> आवेदन के लिए तहसील में इस कार्य से संबंधित अधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है.
>> आवेदनकर्ता चाहे तो राशन कार्ड के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में भी अप्लाई कर सकता है.
>> राशन कार्ड का फॉर्म सौंपने के बाद स्लिप लेना न भूलें.
>> आपको बता दें कि राशन कार्ड के लिए आवेदन का शुल्क 5 रुपये से लेकर 45 रुपये तक है.