नौकरीपेशा लोगों के लिए एक अगस्त से बदल जाएगा सैलरी से जुड़ा ये बड़ा नियम, जरुर पढ़े…

देशभर में कोरोना वायरस  के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से सरकार ने कई तरह की छूटों का ऐलान किया था। इसी के अंतर्गत सरकार के आत्म निर्भर पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में EPF (employment provident Fund) का मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन 24 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया था।

EPF स्कीम के नियमों के मुताबिक, कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी में बेसिक वेतन प्लस डीए का 12 फीसदी अपने ईपीएफ अकाउंट में योगदान देता है. इसके साथ कंपनी को भी समान रुप से 12 फीसदी का योगदान करना होता है.

तो कुल मिलाकर कर्मचारी के ईपीएफ अकाउंट में 24 फीसदी जमा होता है. इस कुल 24 फीसदी योगदान में से कर्मचारी का हिस्सा (12 फीसदी) और कंपनी का 3.67 फीसदी हिस्सा EPF अकाउंट में जाता है. जबकि बाकी बचा कंपनी का 8.33 फीसदी हिस्सा एंप्लॉयज पेंशन स्कीम (EPS) अकाउंट में जाता है.EPFO ऐप ‘m-EPF’ को डाउनलोड करें. ऐप में ‘Member’ पर क्लिक करें फिर ‘Balance/Passbook’ अपर क्लिक करें. UAN नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरकर अपना EPF बैलेंस चेक करें.

Umang App के माध्यम से बैलेंस चेक करने के लिए आपको एक बार अपने मोबाइल नंबर से वन-टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद आप उमंग ऐप से आप EPF पासबुक देख सकते हैं, Claim Raise कर सकते हैं और इसे ट्रैक भी कर सकते हैं.

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