किसानों द्वारा गणतंत्र दिवस पर होने वाली ट्रैक्टर रैली में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ़ इंकार

पिछले 56 दिनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है. किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रेक्टर मार्च की बात कही है. इस पर दिल्ली पुलिस की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर ट्रैक्टर मार्च को लेकर कोई फैसला नहीं दिया.

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ केंद्र की याचिका पर हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। सीजेआई ने कहा, “हमने कहा है कि यह पुलिस को तय करना है। हम आदेश पारित नहीं करने वाले हैं। आप कार्रवाई करने के अधिकारी हैं।”

प्रधान न्यायाधीश ने आगे कहा कि दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस इस पर फैसला करेगी। ट्रैक्टर रैली हो या नहीं, यह पुलिस को तय करना है। हम आदेश पारित नहीं करने वाले हैं। इस पर निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली पुलिस के पास है।

अबतक 9 राउंड की बातचीत बेनतीजा रही है. इस बीच आंदोलन जारी है और आज आंदोलन का 56वां दिन है. सरकार के साथ होने वाली बैठक से पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी का कहना है कि आज की बैठक से हमको कोई उम्मीद नहीं है. एक और तारीख सरकार आगे दे देगी. सरकार इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल रही है. हम अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और परेड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे.

 

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