टूलकिट मामले के आरोपी शांतनु मुलुक को गिरफ्तारी से मिली राहत, 9 मार्च तक के लिए मिलेगी सुरक्षा

टूलकिट मामले में सह आरोपी शांतनु की गिरफ्तारी पर लगी रोक फिलहाल 9 मार्च तक जारी रहेगी. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में शांतनु की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने शांतनु की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा.

जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 9 मार्च तक के लिए टाल दी और निर्देश दिया कि इस बीच शांतनु के खिलाफ पुलिस कोई विरोधात्मक कार्रवाई ना करें.कार्यकर्ता शांतनु मुलुक ने गिरफ्तारी को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी. इस पर दिल्ली पुलिस ने विस्तार से जवाब देने के लिए अदालत से समय की मांग की है. यही वजह रही कि अदालत ने मामले की सुनावई को 9 मार्च तक के लिए टाल दिया है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कार्यकर्ता को गिरफ्तारी से उस वक्त राहत दी जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसे मुलुक की अंतरिम जमानत याचिका पर विस्तार से जवाब दाखिल करने के लिए पूछताछ के वास्ते और वक्त चाहिए।

इस पर न्यायाधीश ने पुलिस को मुलुक के खिलाफ नौ मार्च तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी। मुलुक, दिशा रवि और निकिता जैकब के खिलाफ राजद्रोह और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।

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