नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा चार राज्य सरकारों को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि लोगों की सेहत और पर्यावरण के हितों को देखते हुए सात से 30 नवंबर तक यह प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिए।
इतना ही नहीं एनजीटी ने अपने आदेश में देश के उन तमाम शहरों और कस्बों में भी प्रतिबंध लगाने की बात कही है जहां पर प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी से ऊपर है. इसका मतलब साफ है कि एनजीटी का यह आदेश देशभर में लागू होगा और जहां पर भी प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी से बदतर है वहां पर पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे.
एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषषण नियंत्रण कमेटी, दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की सरकारों से इस संबंध में जवाब मांगा है।
एनजीटी ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, हालात खराब होते जा रहे हैं.साथ ही कोरोना का माहौल है ऐसे में अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो प्रदूषण और ज्यादा हो जाएगा जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा भी बढ़ जाएगा. लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल 9 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में पटाखे के न सिर्फ जलाने बल्कि खरीद और बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी.