सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस कंपनियों को लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हुए टिकट के रिफंड तत्काल देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर लॉकडाउन के दौरान यात्रा का टिकट था तो उसका पैसा तत्काल एयरलाइंस वापस करें. अगर लॉकडाउन के बाद की यात्रा के लिए टिकट कैंसिल कराया गया था तो भी उसका पैसा तीन हफ्ते के भीतर वापस करना होगा.
इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी यात्रियों को तत्काल रिफंड मुहैया कराया जाए. यात्रियों को मौजूदा कानून के तहत सेवा नहीं मुहैया कराने कि स्थिति में भुगतान मिलना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि कुछ पैसेंजर्स एक तय समय के अंदर क्रेडिट शेल इस्तेमाल करने के इच्छुक नहीं है. फ्लाइट कैंसिल होने के बाद उन्हें पूरा रिफंड दिया जाना चाहिए.
इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट एयरलाइंस के साथ नागर विमानन मंत्रालय को आदेश दिया था कि पैसेंजर्स के टिकट कैंसिल किए जाने के बाद उन्हें रिफंड का कोई रास्ता निकालें.