इस राज्य में लागू हुआ नया कानून जिसके तहत अब दुकानदारों को बतानी होगी मिठाइयों की Expiry डेट

राजस्थान में अब दुकानदार खुली मिठाइयों को ताजा बताकर ग्राहकों को मिठाई नहीं बेच सकेंगे. उन्हें अब उपभोक्ता को बताना होगा कि मिठाई कब बनाई गई. इसे कितने दिनों तक खाया जा सकता है और वह मिठाई कितने दिन बाद खाने लायक नहीं रहेगी.

उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने यह फैसला लिया है. FSSAI ने आदेश दिया है कि मिठाई के काउंटर पर मिठाई बनाने की डेट के साथ ही उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी होनी चाहिए. मिठाई की ट्रे और काउंटर पर अब तारीख लिखना अनिवार्य कर दिया गया है.

मिठाई विक्रेताओं को अब मिठाई की ट्रे के ऊपर उत्पादन व समाप्त होने की तिथि लिखनी होगी. लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं. नए नियम एक अक्टूबर से ही लागू हो गए हैं.

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