केन्द्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4.0 के दौरान कोविड-19 को लेकर लगे देशव्यापी प्रतिबंधों में कई छूट देते हुए बड़ी राहत दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के बाद अब राज्य जहां कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन अपनी मनमर्जी से नहीं लगा पाएंगे, तो वहीं मेट्रो सेवा 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू होने जा रही है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल 30 सितंबर 2020 तक बंद रखने का फैसला किया गया है. हालांकि कंटेनमेंट जोन से बाहर क्लास 9 से 12 के छात्र स्वेच्छा से शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए अपने स्कूल जा स्कते हैं.
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. सात सितंबर से देशभर में मेट्रो सेवा बहाल करने की इजाजत दे दी गई है. वहीं, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी. मार्च से बंद ‘बार’ एक सितंबर से पुन: खोले जा सकेंगे.
गृह मंत्रालय ने एक निर्देश में कहा कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी. ये निर्देश इसलिए अहम है क्योंकि देशभर में अनेक राज्य सरकारों ने कुछ जगहों पर और सप्ताहांत में लॉकडाउन लगा रखा है.