हाईकोर्ट ने मुंबई बैंक द्वारा शिक्षकों की सैलरी पर लगाई रोक, शिक्षकों में खुशी की लहर

मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्‍ट्र सरकार, शिक्षा विभाग और शिक्षामंत्री के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्‍होंने शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मुंबई बैंक में खाता खुलवाने को कहा था। सरकार की ओर से आदेश में कहा गया था कि जब तक मुंबई बैंक में खाता नहीं खुलवाया जाता, तब तक कर्मचारियों और शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाएगा। 

जानकारी के मुताबिक महाराष्‍ट्र सरकार द्वारा मुंबई बैंक में खाता खोलने के लिए शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी और शिक्षकों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। कई महीनों से यह मामला हाइकोर्ट में चल रहा था। सरकार का उद्देश्य था कि वह सभी का वेतन मुंबई बैंक में ही जमा कराएंगे। हालांकि शुक्रवार को मुंबई हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका देते हुए इस आदेश पर रोक लगा दी है

गौरतलब है कि शिक्षकों की सैलरी कई वर्षों से यूनियन बैंक द्वारा समय पर की जा रही थी। मुंबई बैंक द्वारा सैलरी के सरकार के आदेश के बाद सभी मुंबई के शिक्षक व उनके यूनियन ‘शिक्षक भारती’ इसका पुरज़ोर विरोध कर रहे थे। सरकार के इस फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने अनेक मोर्चे निकाले व मुंबई बैंक का विरोध किया। आमदार कपिल पाटिल व ‘शिक्षक भारती‘ के नेतृत्व में शिक्षकों की ओर से अंततः यह मामला न्यायालय में पहुँचा। हाइकोर्ट के इस निर्णय के बाद मुंबई के सभी शिक्षकों में खुशी की लहर छा गई है।

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