कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिज़वी ने इन आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाली बातें लिखी होने की दलील दी थी.
विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था। केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने रिजवी को एक नोटिस जारी कर अपना बयान वापस लेने और बिना शर्त माफी मांगने को भी कहा था।
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने पूरे मामले पर पिछले महीने कहा था कि कुरान शरीफ से 26 आयतें निकालने की मांग वाली याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर कर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की भावनाओं पर जबरदस्त चोट की है।