Driving License और अन्य परमिट्स की वैलिडिटी को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जरुर पढ़े

देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने शुक्रवार को मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और अन्य परमिट्स की वैलिडिटी 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी है. अगर आपके व्हीकल से जुड़े जरूरी दस्तावेज एक्सपायर होने वाले हैं या एक्सपायर हो चुके हैं तो अब यह 30 जून तक वैलिड रहेंगे.

इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है। मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि 1 फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है।

इस संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020, 24 अगस्त, 2020, और 27 दिसंबर, 2020 को भी एडवाइजरी जारी की जा चुकी है जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट 1988, और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार वाहनों के जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वैधता बढ़ाने की बात कही गई थी।

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