सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत दे दी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में फारुकी के खिलाफ केस दर्ज किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने फारुकी के खिलाफ यूपी पुलिस के प्रोडक्शन वारंट पर भी रोक लगा दी। यूपी में फारुकी के खिलाफ अलग से केस दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फारुकी की अर्जी पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है।
बीजेपी विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत के बाद फारुकी और चार अन्य लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस ने 1 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था.
विधायक पुत्र का आरोप था कि शहर के एक कैफे में एक जनवरी की शाम आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं.
इसके बाद से फारुकी न्यायिक हिरासत में इंदौर सेंट्रल जेल में बंद थे. मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने का बाद फारुकी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. प्रयागराज की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर उनके हिंदू देवी-देवताओं के कथित अपमानजनक चित्रण के एक मामले में फारुकी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया था.