7 सितंबर से जब दिल्ली समेत देशभर में मेट्रो ट्रेनें फिर से चलेंगी, तो लोगों को किन-किन नए नियमों का पालन करना होगा, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, मेट्रो चला रहीं कंपनियों को ट्रेनों के ऑपरेशन और मेंटिनेंस के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा और मेट्रो की सुरक्षा में तैनात एजेंसी सीआईएसएफ यात्रियों और उनके सामान की जांच के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएगी, इसका खुलासा बुधवार दोपहर 3 बजे होगा।
कोविड-19 महामारी के कारण लगभग पांच महीने बंद रहने के बाद मेट्रो सेवाएं सात से 12 सितंबर तक तीन चरणों में फिर से शुरू होगी लेकिन अब भी कुछ स्टेशन बंद रहेंगे. गुरुवार को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर मीडियाकर्मियों के लिए स्टेशन परिसर के एंट्री गेट से लेकर कोच में सवार होने तक समीक्षा की गई.
शहर पुलिस के अधिकारी ने बताया कि परिसर और ट्रेन के भीतर मास्क पहनना अनिवार्य है और ”यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसका चालान किया जाएगा.” अधिकारियों ने बताया कि 45 स्टेशनों के एंट्री गेट पर, स्वचालित थर्मल स्क्रीनिंग सह सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगाए गए हैं. यह सुविधा 17 मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध होगी, जिसमें येलो लाइन के राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और विश्वविद्यालय स्टेशन शामिल हैं.