GT अस्पताल का मेडिकल प्रमाण पत्र, सरकारी आदेशों की उड़ाई जा रहीं धज्जियाँ

आरटीआई एक्टिविस्ट

आनंदप्रकाश शर्मा | NavprabhatTimes.com

मुंबई: 19 अक्टूबर 2015 को गोकुलदास तेजपाल अस्पताल मुंबई के अध्यक्ष को सरकारी सेवा के पात्र व्यक्ति की वैद्यकीय जांच के लिए ‘महाराष्ट्र शासन क्रमांक:आस्था-2015/प्र.क्र.135/प्रशा-04 सार्वजनिक बांध काम विभाग मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र शासन ‘ द्वारा पत्र लिखकर मेडिकल जाँच करने के लिए सूचना आती है। जानकारी के मुताबिक मोरेश्वर चोरगे सरकारी नियमों का उल्लंघन कर बाकायदा मेडिकल जांच के लिए मंगेश प्रभाकर कवटक के हाथ में पत्र देकर चला गया और कहा कि जी.टी.अस्पताल जाकर मेडिकल करवा लेना और रिपोर्ट लाकर मुझे दे देना। पत्र में यह लिखा था –

महोदय मंगेश प्रभाकर कोटक को सार्वजनिक बांधकाम विभाग में सिपाई के पद पर नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र नागरिक सेवा के नियम 1981 नियम 11 के तहत उम्मीदवारों को मेडिकल जांच करवाना आवश्यक है और जांच करने के बाद दिनांक के साथ सरकार या शासन को मेडिकल सर्टिफिकेट भेजें या सूचित करें अथवा जांच प्रति मंगेश प्रभाकर कवटक के हाथ में दे।

इस तरह का पत्र पाने के बाद मेडिकल ऑफिसर ने आनन -फानन में रिपोर्ट तैयार कर मंगेश कवटक के हाथ में दे दिया।

गोकुलदास तेजपाल अस्पताल मुंबई के सुपरिंटेंडेंट ने मंगेश की जांच कर रिपोर्ट मंगेश के हाथ में दे दी। जांच नंबर No.GTH/MED/386/2015, ऑफिस ऑफ द सुपरिंटेंडेंट, GT हॉस्पिटल, मुंबई जिसमे दिनांक 29.10. 2015  शामिल है, जिसमें शारीरिक जाँच, पहचान जाँच, ईसीजी जाँच, लेबोरेटरी जांच, एक्स-रे आदि की जांच कर डॉक्टर पी.जी.बघेल के द्वारा दिया गया।

जल्द ही आपके सामने  ➡

  • दादर पुलिस स्टेशन में मोरेश्वर चोरगे के खिलाफ शिकायत दर्ज।
  • आर.टी.आई. अक्टिविस्ट सुनील गोसावी ने आर.टी.आई.से किया बड़ा खुलासा।

1 COMMENT

इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दें