हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो जरुर जान ले सरकार द्वारा उठाए गए इस बड़े कदम के बारे में…

कोरोना महामारी के संकटकाल में जिस वस्तु का इस्तेमाल हम सब लोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं वो है हैंड सैनिटाइजर. अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कल एक बड़ा कदम उठाया हैं जिसमे उन्होंने ये साफ़ कहा कि: “सभी अल्कोहल-आधारित हैंड-सैनिटाइज़र पर 18% वस्‍तु व सेवा कर आरोपित होगा।”

एएआर ने अपने फैसले में कहा कि: “चूँकि आवेदक द्वारा निर्मित हैंड सैनिटाइजर ‘अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर’ की श्रेणी के हैं, इसलिए 18 फीसद जीएसटी लागू होगा।”अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. सरकार ने अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर को जीएसटी स्लैब में ऐसी वस्तुओं की सूची में रखा है जिस पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है.

एएआर ने ये साफ किया है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा है लेकिन जीएसटी कानून में छूट मिलने वाले उत्पादों की सूची अलग है. लिहाजा इस पर 18 फीसदी जीएसटी ही लागू होगा.

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