मजीठिया वेज बोर्ड मामले में सुप्रीमकोर्ट में रिव्यु पेटिशन दायर

सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में एक बड़ी खबर आरही है। प्रभात खबर के आरा के ब्यूरोचीफ मिथिलेश कुमार के मामले में सुप्रीमकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में कुछ कमियों को दूर करने के लिए उनके एडवोकेट दिनेश तिवारी ने माननीय सुप्रीमकोर्ट में रिब्यु पेटिशन दायर कर दिया। इस खबर की पुष्टि मंगलवार 18 जुलाई को देर रात खुद मिथिलेश कुमार ने फोन पर हुई बातचीत में किया है।

जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा 19 जून 2017 को देश भर के प्रिंट मीडियाकर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया गया था, मगर इसमें कुछ कमियाँ रह गई थीं। दैनिक प्रभात खबर के बिहार के आरा के ब्यूरोचीफ मिथिलेश कुमार के मामले में उनके वकील दिनेश तिवारी ने 18 जुलाई को सुप्रीमकोर्ट में रिव्यु पेटिशन दायर कर दिया है।

माना जा रहा है कि मीडिया कर्मियों के कई वकीलों ने सुप्रीमकोर्ट के फैसले में कुछ संशोधन की मांग को लेकर रिव्यु पेटिशन दायर किया है, मगर इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। जबकि मिथिलेश कुमार ने इस खबर की दावे के साथ पुष्टि की है कि उनके एडवोकेट दिनेश तिवारी ने उनके मामले में रिव्यु पेटिशन दायर किया है।

गौरतलब है कि माननीय सुप्रीमकोर्ट ने 19 जून 2017 को सुनाए अपने फैसले में साफ निर्देश दिया था कि अखबार मॉलिकों को हर हाल में जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ देना ही पड़ेगा। साथ ही यह लाभ उन कर्मचारियों को भी देने का निर्देश दिया गया था, जो ठेका पर काम करते हैं। मिथिलेश कुमार का ट्रांसफर प्रभात खबर प्रबंधन ने कर दिया था, जिसपर वे अपने एडवोकेट के जरिये सुप्रीमकोर्ट तक पहुंच गए थे। प्रभात खबर ने मिथिलेश कुमार का ट्रांसफर झारखंड के चाईबासा में कर दिया था और वे सुप्रीमकोर्ट से अपने पक्ष में स्टे भी ले आये, मगर फिर भी प्रभात खबर ने उन्हें पुरानी जगह पर ज्वाइन नहीं कराया।

मिथिलेश कुमार के मामले में रिव्यु पेटिशन दायर होने से मीडिया कर्मी अब सुप्रीमकोर्ट के अगले कदम पर नजर गड़ाए हुए हैं।

शशिकांत सिंह
पत्रकार और आर टी आई एक्सपर्ट
9322411335

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen + 20 =