पुराने नोट जमा न कराने वालों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, नहीं होगी आपराधिक कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट

वर्षा यादव | NavprabhatTimes.com

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नोट बैंक में ना जमा करने वाले याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बता दें कि 14 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पुराने नोट जमा कराने के लिए एक और मौका दिए जाने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओ से कहा है कि वे अपनी याचिका वापस लेकर संविधानपीठ के समक्ष अर्जी दाखिल करें। कोर्ट के अनुसार अब इन 14 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बता दें कि आने वाली 8 नवंबर को नोटबंदी को एक साल पूरा हो रहा है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट सुधा मिश्रा द्वारा फाइल पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था। इसमें यह मांग की गई थी कि जो लोग पुराने नोट जमा नहीं कर सके हैं, उनके बारे में शीर्ष कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे। बता दें कि कोर्ट ने पिछली 16 दिसंबर को नोटबंदी मामला विचार के लिए संविधान पीठ को भेज दिया था। याचिका में पी.एम. मोदी की घोषणा को आधार बनाया और कहा कि पी.एम. ने कहा था कि अगर 30 दिसंबर तक पुराने नोट नही जमा करा पाए, तो 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा कराएं। इसके साथ ही अब पुराने 1000 और 500 के नोट जमा कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में सुनवाई होगी। हालांकि, आरबीआई और केंद्र सरकार पहले ही 31 मार्च के बाद भी पुराने नोटों को जमा करने वालों को राहत देने से साफ तौर पर इनकार कर चुकी है।

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