जोधपुर: काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया है। लंच ब्रेक के बाद जज ने सलमान खान को 5 साल कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। जेल भेजने के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस केस में सह आरोपी सैफ अली, तब्बू, सोनाली और नीलम को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया गया है। पेशी के लिए ये सभी बुधवार को यहां पहुंच गए थे। मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है। तब ये सभी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर में थे। सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) के शिकार का आरोप लगा था। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था।
जज के फैसला सुनाते ही रोने लगीं दोनों बहनें
- लंच के दौरान सलमान की दोनों बहनें कोर्ट रूम के बाहर गैलरी में फोन पर बात कर रही थीं। सलमान कुर्सी पर अकेले बैठे थे।
- लंच के बाद जज डायस पर आए और सलमान खान कुर्सी से उठकर दीवार के सहारे खड़े हो गए। बहनें भी सलमान के साथ खड़ी हो गईं।
- जज ने सलमान खान को 5 साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही उनकी दोनों बहनें रोने लगीं।
- विश्नोई समाज ने फैसले के बाद नारेबाजी की और बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील करने की बात कही।
फैसला सुनाने के दौरान सलमान खान कोर्ट में मौजूद रहेंगे। तीन माह पूर्व पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लारेंस विश्नोई ने जोधपुर कोर्ट में खुलेआम धमकी दी थी कि सलमान को यहीं पर मारेंगे। पंजाब-हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर लारेंस इन दिनों जोधपुर जेल में बंद है।
आठ जनवरी को कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान लारेंस ने पुलिस की उपस्थिति में खुलेआम धमकी दी थी कि वह सलमान को यहीं पर मारेगा और सब देखते रह जाएंगे। पुलिस इस धमकी को गंभीरता से ले रही है। पुलिस सलमान को जोधपुर पहुंचने के बाद पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी।
1shooting