ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) और उससे जुड़ी कई सेवाएं एक जनवरी से बदलने जा रही हैं. कई राज्यों ने फैसला किया है कि लर्निंग लाइसेंस (Learning licence) और गाड़ियों के पंजीयन (RC) के लिए बने नए नियमों को अब लागू करेंगे.
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Transport Ministry) के निर्देश पर बिहार (Bihar), पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के परिवहन विभाग (Transport Department) ने कहा है कि वे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन को लेकर नए नियम लागू करेंगे.
देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है और इसके बाद ट्रैफिक में कई नये बदलाव आए हैं। नियमों में बदलाव आए हैं और इन नियमों के बदलने का सीधा असर आप पर भी हो सकता है इसके लिए इन बदले हुए नियमों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
आज से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम भी बदल सा गया है और आपको अपना पुराना लाइसेंस अपडेट करना जरूरी हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहेगी और इस नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) का एक ही रंग का नजर आएगा। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड भी होंगे। क्यूआर कोड होने की वजह ये है कि इससे आपका कोई भी रिकॉर्ड छिपा नहीं होगा।