नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में दोषी करार देते हुए छह महीने की सजा सुनाई है, हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें फौरन जमानत भी दे दी। कोर्ट ने साढ़े तीन लाख रुपये के निजी मुचलके पर राजपाल को जमानत दी है।
शिकायतकर्ता का कहना था कि राजपाल यादव ने अप्रैल 2010 में ‘अता पता लापता’ नाम से अपनी एक फिल्म पूरी करने के लिए मदद मांगी थी। इसके बाद 30 मई 2010 में दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। उन्होंने राजपाल यादव को 5 करोड़ का लोन दे दिया।
एग्रीमेंट के मुताबिक यादव को ब्याज सहित 8 करोड़ रुपये लौटाने थे। लेकिन पहली बार में वह ऐसा करने में नाकाम रहे। इसके बाद एग्रीमेंट तीन बार रिन्यू हुआ और 9 अगस्त 2012 में हुए आखिरी एग्रीमेंट के मुताबिक आरोपी ने शिकायतकर्ता को 11, 10,60,350 रुपये लौटाने की सहमति दी। लेकिन वह यह रकम लौटाने में भी नाकाम रहे। इस फैसले के बाद राजपाल यादव ने कहा है, ‘ ‘मैं कोर्ट के फैसले की इज्जत करता हूं। मैं उच्च न्यायलय में अपील करुंगा।
क्या है कोर्ट का फैसला…?
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव, उनकी पत्नी राधा यादव और उनकी कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस के सात मामलों में यह सजा सुनाई। राजपाल के कुल 7 चेक बाउंस हुए थे, कोर्ट ने प्रति चेक 1.6 करोड़ रुपये का हर्जाना भी देने का निर्देश दिया है। इस तरह राजपाल और उनकी कंपनी पर 11.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर 6 महीने के अंदर जुर्माना नहीं भरा गया तो सजा और बढ़ा दी जाएगी।
गौरतलब है कि लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर यह फैसला सुनाया गया है।अब फाइनली अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राजपाल यादव को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। साथ ही मोटा जुर्माना भी लगाया।