नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा

आसाराम को उम्रकैद
सजा सुन सिर पकड़कर रोने लगा आसाराम, कोर्ट ने कहा- जब तक जिंदा रहोगे तब तक जेल में रहना होगा

इंद्रकुमार विश्वकर्मा | NavprabhatTimes.com | Apr 25, 2018, 03:59 PM IST


नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 2013 से जोधपुर जेल में बंद आसाराम को जज मधुसूदन शर्मा ने दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए जाने के बाद इस मामले में आसाराम के खिलाफ सजा पर बहस हुई जिसके बाद जज ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के अनुसार आसाराम को मरने तक जेल में ही रहना होगा, वहीं 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनते ही आसाराम घुटनों पर बैठकर रोने लगा। यह भी बताया जा रहा है कि आसाराम के कई आश्रमों पर भी ताला लगा दिया गया है। वहीं आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट जाएंगे।

56 माह पुराने इस मामले में आसाराम को सजा सुनाने के लिए पुलिस के आग्रह पर बुधवार को जोधपुर सेंट्रल जेल में बैरक नंबर 2 के पास विशेष कोर्ट लगाई गई। एससी,एसटी कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा फैसला सुनाने के लिए सुबह करीब 9 बजे ही जेल पहंच गए। जेल में कोर्ट के स्टाफ,आसाराम के 14 वकीलों और 2 सरकारी वकीलों सहित कुल 30 लोगों को ही प्रवेश दिया गया। जज ने पहले तो आसाराम और दो सह आरोपियों शिल्पी एवं शरद को दोषी करार दिया और फिर दो अन्य सह आरोपितों प्रकाश एवं शिवा को सबूतों के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया। इसके बाद जज ने आसाराम, शिल्पी और शरद का फैसला लिखवाया।

इस दौरान करीब तीन घंटे तक आसाराम अस्थाई कोर्ट रूम में ही सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद 2:45 बजे जज ने आसाराम को उम्र कैद, शिल्पी एवं शरद को 20-20 साल की सजा सुनाई। जज ने सीआरपीसी की धारा 376 (एफ ) 375 (सी ) धारा 509 / 34,धारा 506,धारा 370ए, धारा120बी के तहत सजा सुनाई। इसी दौरान पीड़िता के वकील ने आसाराम सहित सभी आरोपितों से हर्जाने के रूप में एक-एक करोड़ रुपय़े दिलाने का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने तीनों आरोपितों को मिलकर 5 लाख रुपये पीड़िता को अदा करने के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे आसाराम के वकील-

कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आसाराम की वकील नीलम दुबे ने बताया कि आसाराम की सजा स्थगित कराने को लेकर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को सजा स्थगित कराने के साथ ही जमानत की याचिका भी हाईकोर्ट में दायर की जाएगी।

गौरतलब है कि नाबालिग दलित युवती से रेप के मामले में जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एससी-एसटी कोर्ट के विशेष जज मधुसूदन शर्मा की अदालत ने नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उनके साथ सहअभियुक्त शिल्पी और शरतचंद्र को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

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