दिल्ली, पंजाब के बाद अब देश के इस राज्य में लग सकता हैं नाइट कर्फ्यू, हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रात का कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के सभी लोगों का टीकाकरण करने के मामले पर भी विचार करने को कहा है.

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। अब रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक बेवजह घर से निकलने पर मनाही होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि आगामी पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया और चुनाव प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो.

आटो-टैक्सी आदि सार्वजनिक वाहनों को नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी। इन वाहनों में उन्हीं लोगों को बैठाया जा सकेगा, जिन्हें नाइट कर्फ्यू से छूट मिली है। नाइट क‌र्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भरना होगा।

कोर्ट ने पुलिस और जिला प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सभी लोग मास्क पहनें. साथ ही सभी नागरिकों को टीका लगाया जाना चाहिए और अधिकारियों को घर-घर जाकर लोगों का टीकाकरण करना चाहिए.

 

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