गणतंत्र दिवस दिल्ली हिंसा मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ़ इंकार कहा, “कानून अपना काम करेगा”

गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दखल देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हिंसा में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकार मामले को देख रही है। इस बारे में सरकार को ज्ञापन दीजिए।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले में कोई भी दखल नहीं देगा. चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा है कि सरकार मामले को देख रही है और कानून अपना काम करेगा.

मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान देखा है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. कानून अपना काम करेगा, इसलिए हम दखल नहीं देना चाहते. इस मामले में आप सरकार को ज्ञापन दें.”

गौरतलब है कि लाला किले पर हुई हिंसा के आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह समेत चार लोगों पर एक-एक लाख का इनाम घोषित किया है. ये लोग लाल किला पर धार्मिक झंडा फहराने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में शामिल थे.

किसान और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़पों में सैकड़ों लोग घायल हो गए। किसान यूनियन के कई दलों ने केंद्र सरकार की ओर से पारित तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर अराजकता फैलाई थी।

 

 

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