नायडू के बाद ममता का फरमान, अब बंगाल में भी नहीं घुस पाएगी CBI, लेनी होगी इजाजत

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एनडीए से हटने के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार मुखर होते जा रहे हैं। नायडू ने अपने राज्य में सीबीआई की एंट्री पर बिना अनुमति रोक लगा दी है। आंध्र प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने सीबीआई को सूबे में छापे मारने या जांच करने के लिए दी गई ‘सामान्य रजामंदी’ शुक्रवार को वापस ले ली है। इस तरह पश्चिम बंगाल में भी केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को घुसने नहीं दिया जाएगा। राज्य सचिवालय के एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का समर्थन किया था। ममता बनर्जी ने कहा था, ‘चंद्रबाबू नायडू ने बिल्कुल सही किया। भाजपा अपने राजनीतिक हितों और बदला लेने के लिए सीबीआई व अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।’

पश्चिम बंगाल में साल 1989 में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने सीबीआई को छापे मारने और जांच करने की सामान्य रजामंदी दी थी।

एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार की अधिसूचना के बाद सीबीआई को अब से अदालत के आदेश के अलावा अन्य मामलों में किसी तरह की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून के तहत काम करती है।

हालांकि सूत्रों ने कहा है कि सीबीआई को इस संबंध में किसी तरह का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सूत्र का कहना है कि इस तरह की नोटिफिकेशन मिलने की स्थिति में सीबीआई फैसले के खिलाफ कानूनी सहारा ले सकती है।

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