यूएसए द्वारा एच 1-बी वीजा नियमों में बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार ने मंगलवार को प्रौद्योगिकी फर्मों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले आव्रजन वीजा के लिए कड़े नियमों का खुलासा किया, यह मानते हुए कि नई प्रणाली अमेरिकी श्रमिकों के लिए अधिक लाभदायक होगी।
अमेरिका के गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को घोषित अंतरिम नियम से ‘विशेष व्यवसाय’ की परिभाषा का दायरा संकुचित हो जाएगा। कंपनियां विशेष व्यवसाय की परिभाषा के आधार पर बाहरी कर्मचारियों के लिए एच-1बी वीजा का आवेदन करती हैं। ट्रंप सरकार ने यह बदलाव ऐसे समय किया है, जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब चार सप्ताह से भी कम समय बचा है।
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने तथाकथित एच -1 बी वीजा के लिए कानूनों का नया सेट घोषित किया जो उच्च कुशल श्रमिकों के लिए आरक्षित हैं, जो सालाना 85,000 प्रवासियों को अनुमति देते हैं।
एच-1बी वीजा के प्रावधानों को कड़ा किए जाने के कारण पहले से ही बड़ी संख्या में भारतीयों ने अपनी नौकरी खो दी है और कोरोना वायरस महामारी के दौरान घर वापस आ रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार नया नियम 60 दिनों में प्रभावी होगा।