कानपुर । कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन में जिलाधिकारी के आदेश पर केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के अलावा सभी दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया था। जिसके बाद कई ऐसे गरीब और पात्र परिवार थे, जिनको राशन कार्ड न होने की वजह से राशन नहीं मिल पा रहा था। जिसके बाद जिला प्रशासन की अनुमति से दो अप्रैल से राशन कार्ड के आवेदन के लिए जन सेवा केंद्रों को खोलने का आदेश दिया गया था और जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, राशन वितरकों द्वारा उन परिवारों को पांच किलो राशन मुफ्त में देने का आदेश किया गया था।
शनिवार को जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि जिन लोगो के पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को राशन की व्यवस्था करवाने के साथ राशन कार्ड के आवेदन के लिए आगामी आदेशों तक जन सेवा केंद्रों को खोलने का आदेश दिया है, उन केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर राशन कार्ड का आवेदन किया जा सकता है, ताकि जिन पात्र लोगों के राशन कार्ड बनने से रह गए हैं वह लोग अपने राशन कार्ड बनवा सके। हालांकि जिलाधिकारी ने बताया कि यह आवेदन मोबाइल के द्वारा भी ऑनलाइन किया जा सकता है, जहाँ तक हो सके लोग अपने मोबाइल से ही फार्म भरें और बाहर निकलने से बचें।